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शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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ED ने उन्हें उनके घर और फार्म हाउस को तुरंत खाली करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने अदालत में याचिका दायर की है।
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याचिका में शिल्पा और राज ने कहा कि उनके घर का मनी लॉन्ड्रिंग मामले से कोई संबंध नहीं है और वे लगभग दो दशकों से अपने परिवार के साथ वहां रह रहे हैं।
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नोटिस के मुताबिक, उन्हें 10 दिनों के भीतर परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया है, जिसे उन्होंने अनावश्यक बताया है।
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इस मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी और याचिकाकर्ताओं ने निष्कासन नोटिस पर रोक लगाने की मांग की है।
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मामला 2017 की गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम से जुड़ा है, जिसमें मुंबई और दिल्ली में निर्दोष लोगों से 6,600 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे।
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ED ने महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी, जिसमें कई अभियुक्तों के नाम शामिल हैं।
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अप्रैल 2024 में शिल्पा और राज को उनकी संपत्तियों की अस्थायी कुर्की का नोटिस मिला, जिसमें उनका जुहू स्थित आवासीय परिसर भी था।
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