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जुनैद खान की फिल्म 'महाराज' की रिलीज पर गुजरात हाई कोर्ट ने लगाई रोक

ताजा खबर: आमिर खान के बड़े बेटे जुनैद की डेब्यू फिल्म महाराज रिलीज से पहले ही विवादों में घिर चुकी हैं. गुजरात उच्च न्यायालय ने अब फिल्म महाराज की रिलीज पर रोक लगा दी है. ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या हैं.

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ताजा खबर: Maharaj: आमिर खान के बड़े बेटे जुनैद की डेब्यू फिल्म महाराज रिलीज से पहले ही विवादों में घिर चुकी हैं. जुनैद खान सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ​​द्वारा निर्देशित महाराज से डेब्यू कर रहे हैं. गुजरात उच्च न्यायालय ने अब फिल्म महाराज की रिलीज पर रोक लगा दी है. ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या हैं.

गुजरात हाई कोर्ट ने लगाई फिल्म महाराज की रिलीज पर रोक

रिलीज से एक दिन पहले 'महाराज' पर लगी रोक, आमिर के बेटे की है डेब्यू फिल्म | Gujarat  high court stay on aamir khan son junaid khan debut film maharaj | TV9  Bharatvarsh

दरअसल, गुजरात हाई कोर्ट ने एक हिंदू समूह की याचिका के बाद फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है, जिसमें दावा किया गया है कि फिल्म हिंसा भड़काने की क्षमता रखती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि "स्थगन आदेश भगवान कृष्ण के भक्तों और वल्लभाचार्य के अनुयायियों की ओर से दायर याचिका पर जारी किया गया था, जो पुष्टिमार्ग संप्रदाय है." याचिका इस आधार पर दी गई थी कि यह फिल्म, जो 1862 के महाराज मानहानि मामले के इर्द-गिर्द घूमती है, सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा कर सकती है और संप्रदाय के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा को भी भड़का सकती है.

18 जून को होगी मामले की सुनवाई

Junaid Khan Film Maharaj: जब जुनैद खान को अपनी डेब्यू फिल्म महाराज की रिलीज  के लिए

याचिका में कहा गया है कि 1862 का महाराज मानहानि मामला एक प्रमुख व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार के आरोपों पर आधारित था और बॉम्बे के सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेज न्यायाधीशों द्वारा इस पर फैसला सुनाया गया था. इसमें भगवान कृष्ण के साथ-साथ भक्ति गीतों और भजनों के खिलाफ गंभीर रूप से ईशनिंदा वाली टिप्पणियां की गई हैं. इस बीच, शिकायत में यह भी कहा गया है कि फिल्म को ट्रेलर सहित पर्याप्त प्रचार सामग्री के बिना रिलीज़ करने की योजना बनाई गई है, ताकि कहानी तक सीमित पहुंच हो. इससे भावनाओं को गंभीर ठेस पहुंच सकती है. इन आधारों पर, गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति संगीता विसेन ने किसी भी तरह से फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया. अब इस मामले की सुनवाई 18 जून को होनी है.

Siddharth P Malhotra | Gujarat High Court 

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