इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमेज़ॉन प्राइम प्रमुख को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार By Pragati Raj 25 Feb 2021 | एडिट 25 Feb 2021 23:00 IST in ताजा खबर New Update Follow Us शेयर इलाहबाद हाई कोर्ट ने अमेज़न सेलर्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में इंडिया ओरिजिनल्स के प्रमुख अपर्णा पुरोहित को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसका कारण विवादित वेब सीरीज 'टंडव' को अमेज़ॉन प्राइम पर दिखाना है। जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने गुरुवार को अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अपर्णा पुरोहित द्वारा धारा- 153 (ए) (1) (बी), 295-ए, 505 (1) (बी) 505 (2) आईपीसी, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 और 67 और एससी / एसटी एक्ट की धारा 3 (1) (आर) के तहत अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की गई थी। आवेदक और छह अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर एक वेब सीरीज दिखाई जा रही है जिसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। सीरीज तांडव को निर्देशन अली अब्बास जफर द्वारा डायरेक्ट किया गया है। आपको बता दें की वेब सीरीज तांडव के रिलीज़ होने के बाद से से विवाद शुरू हो गए। सीरीज में दिखाए गई कुछ कंटेंट लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सीरीज के खिलाफ एक्शन लेने को लेकर बाते चलने लगी। अली अब्बास जफर ने सोशल मीडिया के जरिए मांफी भी मांगी थी। #Web Series #Amazon Prime #Tandav हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें! विशेष ऑफ़र और नवीनतम समाचार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनें अब सदस्यता लें यह भी पढ़ें Advertisment Latest Stories Read the Next Article